छत्तीसगढ़ - अजय दुबे और इंद्रजीत एक साल के लिए तड़ीपार , कलेक्टर ने जारी किया आदेश


दुर्ग 02 जनवरी 2025 - जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अजय दुबे पिता स्व. लवकुश दुबे पचरी पारा दुर्ग और इन्द्रजीत उर्फ नेपाली पिता महेश सिंह संधू निवासी कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला जिला दुर्ग को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है।
जिला दण्डाधिकारी ऋचा चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर अजय दुबे और इन्द्रजीत उर्फ नेपाली को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़ एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 31 दिसंबर 2024 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना अजय दुबे एवं इन्द्रजीत उर्फ नेपाली प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी अजय दुबे दुर्ग थाना क्षेत्र का आदतन अपराधी है। इसके विरूद्ध थाना दुर्ग में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 16 प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार इन्द्रजीत उर्फ नेपाली भी थाना सुपेला क्षेत्र का आदतन अपराधी है इसके विरूद्ध थाना सुपेला में 15 प्रकरण दर्ज है। ये दोनों अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है।