छत्तीसगढ़ - नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग का रहेगा दबदबा , इतने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी
रायपुर , 03-12-2024 1:39:48 AM
रायपुर 02 दिसम्बर 2024 - साय कैबिनेट की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय रायपुर में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता महापौर और अध्यक्ष चुनेगी. वहीं निकाय चुनाव में ओबीसी समाज को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी लिया गया है. स्थानीय निकायों में आरक्षण की एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल किया गया है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार दी गई है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।
















