छत्तीसगढ़ - कोर्ट ने पंचराम को सुनाया मृत्युदंड की सजा , इस मामले में आया फैसला
रायपुर , 29-11-2024 1:30:34 AM
रायपुर 28 नवम्बर 2024 - राजधानी के उरला इलाके में अप्रैल 2022 की सुबह 4 साल के मासूम के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले आरोपी पंचराम को कोर्ट ने मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला सप्तम जिला और अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया है। दो साल पहले आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से एकतरफा प्यार के चलते वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। मामला उरला थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक उरला में रहने वाले चार साल के हर्ष का 5 अप्रैल 2022 को किडनैप हुआ था। बच्चे के पिता ने बताया कि 05 अप्रैल की रात लगभग 08 बजे उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि पड़ोसी पंचराम 5 अप्रैल की सुबह 10 बजे दोनों बेटों, 6 साल के दिव्यांश और 4 साल के हर्ष चेतन को घुमाने के नाम पर अपनी बाइक में ले गया।
लगभग आधे घंटे बाद बड़े बेटे दिव्यांश को पंचराम ने घर लाकर छोड़ दिया और हर्ष चेतन लेकर चला गया। उरला पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पंचराम की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस ने 7 अप्रैल 2022 की रात नागपुर के पास पंचराम को हिरासत में लिया।
पूछताछ में पंचराम ने इस बात को कबूल किया कि वह बेमेतरा के एक गांव में बच्चे को अपने साथ लेकर गया और वहां मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। उसने बताया कि वह बच्चे की मां से प्यार करता था, इसलिए उसने बच्चे की हत्या की है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर परेश्वर बाघ ने बताया की उरला क्षेत्र के अपराध क्रमांक 140/ 22 के मामले में आरोपी पंचराम ने पड़ोस के बच्चे को चॉकलेट खिलाने का बहाने बेमेतरा ले जाकर जिंदा जलाकर मार डाला था। इस प्रकरण पर आरोपी को आज कोर्ट से अपहरण पर पाँच वर्ष की सजा और हत्या की धारा 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।
















