छत्तीसगढ़ - तोता या अन्य पक्षी पाले है तो सात दिन के भीतर करे यह काम , नही तो होगी जेल
कोरबा , 28-08-2024 3:20:07 AM
कोरबा 27 अगस्त 2024 - वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई 2022 के अंतर्गत तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना तथा खरीदी बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास (03 वर्ष तक) एवं जुर्माने का प्रावधान है।
कोरबा वन मण्डलाधिकारी ने जिले में जिनके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी, वन्यजीव हैं वे 07 दिवस के भीतर (सहायक वन संरक्षक) उप वन मण्डलाधिकारी आशीष खेलवार मोबाइल नंबर 9039165652 , 9770287100 से संपर्क कर पक्षियों एवं वन्यजीव को सौंपने अथवा निकटतम शासकीय चिड़ियाघर में सौंपने की अपील की है।
साथ ही ऐसे पक्षी जो स्वस्थ हैं, जिन्हें प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है उन्हें यथाशीघ्र छोड़ने कहा गया है। वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार किसी भी स्थान पर अनुसूचित पक्षियों एवं वन्यजीवों की खरीद-बिक्री अथवा घर में पालन किए जाने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002337000 पर दी जा सकती है।

















