जिले के चार निजी स्कूलों ने छात्रों से वसूली मनमानी फीस , अब वापस करनी होगी फीस
मध्य प्रदेश , 28-06-2024 7:18:53 AM
भोपाल 28 जून 2024 - राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के चार निजी स्कूलों पर फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने इन स्कूलों के विरुद्ध 10 फीसद से अधिक फीस वृद्धि को लेकर कार्रवाई की है। अब इन स्कूलों को अभिभावकों से वसूली गई फीस वापस लौटानी होगी।
जिन स्कूलों को फटकार पड़ी है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), श्रीचैतन्य टेक्नो स्कूल, कैंपियन स्कूल भौंरी समेत एक अन्य निजी स्कूल शामिल है।
इन्हें 30 दिन में बढ़ाई गई फीस छात्रों या अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन लौटानी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अंजनी कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को इन निजी स्कूलों को फीस लौटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
जिले में जिन स्कूलों ने हर वर्ष 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें फीस लौटाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में स्कूल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि फीस अधिनियम का पालन किए बिना ली गई फीस वापस नहीं करने पर अधिनियम की धारा 9 (9) के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
















