कुख्यात चिन्ना पाण्डेय एक साल के लिए तड़ीपार , सक्ती , जांजगीर और कोरबा सहित इन जिलों में नही कर पायेगा प्रवेश
कोरबा , 25-04-2024 1:05:18 AM
कोरबा 24 अप्रैल 2024 - कोरबा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत दीपक उर्फ चिन्ना पाण्डेय, उम्र 34 वर्ष, पिता- स्व. राकेश पाण्डेय निवासी ब्राम्हण मोहल्ला पुरानी बस्ती कोरबा को जिला बदर कर दिया है।
कलेक्टर ने आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा , सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, GPM मनेन्द्रगढ़ जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
कलेक्टर ने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


















