तहसीलदार भगवान दास नामदेव को चार साल सश्रम कारावास की सजा और सात हजार का अर्थदण्ड
मध्य प्रदेश , 23-12-2023 3:47:10 AM
हरदा 22 दिसंबर 2023 - राजस्व रिकार्ड में नाम हटाने के लिए बीस हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाले टिमरनी के तत्कालीन तहसीलदार भगवान दास नामदेव को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
उस समय तहसीलदार के पास रहटगांव तहसील का भी प्रभार था। 10 जुलाई 2014 को फरियादी जीवन सिंह निवासी पड़वा ने लोकायुक्त पुलिस को इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत में किसान ने बताया था कि तहसीलदार नामदेव उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। किसान ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि वह तहसीलदार को 10 हजार रुपये पहले दे चुका है।
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और 12 जुलाई 2014 को तहसीलदार को उनके निवास पर 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मामले की जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एआर राेहित द्वारा पैरवी की गई।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी तत्कालीन तहसीलदार नामदेव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) , 13 (2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।



















