छत्तीसगढ़ - शराब खरीदने का नया कोटा तय , अधिक मात्रा में मिलने पर होगी कार्यवाही
रायगढ़ , 01-11-2023 12:26:55 AM
रायगढ़ 31 अक्टूबर 2023 - आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में मदिरा के अवैध भण्डारण को रोकने के लिए कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आबकारी अमले को निर्देशित किया हुआ है। इसी क्रम में सहायक कलेक्टर युवराज मरमट तथा सहायक आयुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की सभी मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ राज्य में मदिरा दुकानों से प्रति व्यक्ति निर्धारित विक्रय सीमा की जानकारी चस्पा की गई है।
जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति विक्रय सीमा देशी मदिरा हेतु 3 लीटर , विदेशी मदिरा स्प्रिट हेतु 3 लीटर एवं माल्ट (बीयर) हेतु 6 बोतल निर्धारित की गई है। जिले की सभी मदिरा दुकानों में यह सूचना प्रदर्शित की गई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आधिपत्य सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की ड्यूटी पेड मदिरा के लिए 5 लीटर एवं अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले सदभावी यात्री के लिए उस राज्य की ड्यूटी पेड मदिरा की एक बोतल तय की गई है।
उक्त सीमा का उल्लंघन करने अवैध मदिरा भंडारण, विक्रय और परिवहन के प्रकरणों व शिकायत पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।



















