30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू , जुलूस , धरना , प्रदर्शन , रैली हुआ प्रतिबंधित
उत्तर प्रदेश , 04-09-2023 7:10:51 AM
लखनऊ 04 सितंबर 2023 - उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 बढ़ाई दी गई है. पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी गई है. इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. वहीं उल्लंघन होने पर पुलिस संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच करेगी।
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 6 और 7 सितंबर को जन्माष्टमी, 6 सितंबर को चेहल्लुम, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, ईद-ए-मिलाद, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 22 अक्टूबर को महाष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी और 24 अक्टूबर को विजयादशमी (दशहरा) आदि पर्व आयोजित होंगे और लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत दिनांक 01 सितंबर को नई निषेधाज्ञा जारी की गई है।


















