छत्तीसगढ़ - RTI के तहत जानकारी नही देना जिला शिक्षा अधिकारी को पड़ा भारी , लगा 50 हजार का जुर्माना
कोरबा , 18-08-2023 5:30:47 AM
कोरबा 18 अगस्त 2023 - कोरबा के तत्कालीन डीईओं के खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने एक्शन लेते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया हैं। बता दे कि कोरबा पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा साल 2020 में डीईओं से निजी स्कूलों के फीस के संबंध में जानकारी मांगी गयी थी। लेकिन तय समय पर जानकारी नही देने पर अब राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन डीईओं पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया हैं।
जानकारी के मुताबिक पूरा मामला साल 2020 का है। राज्य सूचना आयोग रायपुर में अपील करने वाले नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होने शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी व डीईओं सतीश के समक्ष वर्ष 2020 में आर.टी.आई. के 2 पत्रों के माध्यम से जानकारी मांगी गयी थी। पैरेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि पहले पत्र में उन्होने कोरबा शहर के निजी स्कूलों के अधिसूचित स्कूल फीस तथा इन स्कूलों के फीस का परीक्षण करने संबंधी दस्तावेजो की मांग की गयी थी। इसी तरह दूसरे आवेदन में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली एवं बाल अधिकारों के उल्लंघन पर कोरबा पैरेंट्स एसोसिएशन की शिकायत पर कार्रवाई संबंधी दस्तावेज मांगा गया था।
लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा इसका जवाब देना भी जरूरी नही समझा गया। लिहाजा राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने दो प्रकरणों में कोरबा शिक्षा विभाग के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी रहे डीईओं के खिलाफ आदेश पारित करते हुए 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया हैं। इस संबंध में 8 अगस्त को आदेश जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को दोषी अधिकारी से अर्थदंड वसूलकर शासन के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है।
















