खेत मे महिला के साथ गैंगरेप , भांजे ने दोस्तों के साथ मिल कर दिया वारदात को अंजाम
उत्तर प्रदेश , 16-08-2023 3:32:39 AM
बांदा 15 अगस्त 2023 - उत्तर प्रदेश के बांदा में गैंगरेप मामले में बांदा जिला कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने 7 गवाह पेश किए. तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने 14 अगस्त को आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
मामला शहर कोतवाली इलाके का है. जानकारी के मुताबिक, 20 सितंबर 2019 को महिला ने थाना में शिक़ायत दर्ज कराई थी कि वह खेत मे चारा काट रही थी. इस दौरान गांव के ही रहने वाले अमर राजपूत और पप्पू उर्फ भगवानदास आ गए. दोनो ने तमंचे के दम पर जबरन घसीटकर पास के झोपड़ी में ले गए. वहां उन्होंने बारी-बारी से गैंगरेप किया।
गैंगरेप के बाद महिला के गले से मंगलसूत्र और कान के झुमके भी लूट लिए. जाते समय पुलिस में शिक़ायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. महिला घर पहुंची, तो परिजनों को आपबीती सुनाई. इस पर महिला की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की थी. बता दें कि आरोपी रिश्ते में भांजा लगता है. इस घटना के पहले भी मार्च में इन्हीं लोगों ने महिला से रेप किया था।
















