सक्ती में लॉक डाउन , क्या होंगे नियम , किसी मिलेगी छूट और किस पर रहेगी पाबंदी , पढ़े पूरी खबर ,,

जांजगीर चाम्पा , 22-08-2020 11:47:19 PM
Anil Tamboli
सक्ती में लॉक डाउन , क्या होंगे नियम , किसी मिलेगी छूट और किस पर रहेगी पाबंदी , पढ़े पूरी खबर ,,
जांजगीर चाम्पा 22 अगस्त  2020 - WHO अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) एक संकामक बीमारी है । इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है । स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) से पीडित संदेही से संपर्क दूर रहने की सख्त हिदायत है । जिला जांजगीर - चाम्पा में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । अत : नगरपालिका परिषद् सक्ती में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होने के कारण कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला जांजगीर - चाम्पा के नगरपालिका परिषद् सक्ती में दिनांक 24-08-2020 से 30-08-2020 तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है : 1- प्रभावित क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक और निजी गैर - आवश्यक परिवहन सेवाएं , जिनमें निजी बसें , टैक्सी , बमें , ऑटो रिक्शा , ई - रिक्शा , रिक्शा इत्यादि भी शामिल है के परिचालन की अनुमति नही होगी एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी । ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं मेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो , उन्हें भी अपवादित स्थिति तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी । प्रतिबंधात्मक अवधि में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित सर्विलांस टीम , कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के नमूना संग्रह करने वाली टीम एवं निगरानी टीम को आवागमन की अनुमति होगी । 2- प्रभावित क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी । 3- प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री , निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली ईकाईयों को निम्न शर्तो के अधीन छूट रहेगी - यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री / ईकाईयों के अंदर करनी होगी । आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री / ईकाईयों को स्वयं करनी होगी । संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा । इन ईकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा । 4- प्रभावित क्षेत्र में सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णत : बंद रहेंगे । 5- विदेश से आने वाले सभी नागरिक को अन्य राज्य से आये हुए नागरिक जो पेड क्वारेंटाईन / होम क्वारेंटाइन की निगरानी में रखे गये है , उन्हें यह निर्देशित किया जाता है वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कडाई से पालन करेंगे । इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी , जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे । 

6- प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगे । बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का अनुपालन करेंगे । किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है ( आपातकालीन स्वास्थ्यगत कारण को छोडकर ) । घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा । 7- प्रभावित क्षेत्र में सभी दुकानें ( बिन्दु कमांक 15 में अनुमति प्राप्त दुकानों को छोडकर ) , साप्ताहिक हॉट - बाजार आदि बंद रहेगी । होटल , रेस्टोरेंट , हास्पिटिलिटी सेवाएं ( सेलून / नाई दुकान , मसाज पार्लर , पान दुकान / पान ठेला , ब्यूटी पार्लर , ट्रेवल एजेंसी , टूर ऑपरेटर , क्लब , बार , रिसार्ट , लॉज , कैफे डिस्कोथेक ) आदि बंद रहेगी । अपवाद - स्वास्थ्य / पुलिस / शासकीय सेवक स्वास्थ्यकर्मी श्रमिक / पर्यटक सहित फंसे हुए लोग एवं क्वारंटाईन मुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो , रेलवे स्टेशन में संचालित केंटीन को छोड़कर रेस्टॉरंट होटल को होम डिलविरी हेतु अनुमति होगी किन्तु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी । समस्त स्पोर्ट्स काम्पलेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समूह में बैठकर या खडे होकर चर्चा करना प्रतिबंधित 8 9 10- सभी सिनेमा हॉल , जिम , स्वीमिंग पुल , थियेटर तथा ऑडिटोरियम , सभागृह और इस प्रकार के स्थान , मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा । 11- सभी सामाजिक राजनैतिक खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा । 12- यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग / अनलोडिंग भीड - भाड वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाये । यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़ - भाड न हो । 13- जगह - जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हो , सामुहिक रूप से चौक चौराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा । 14- होटल स्टोरेंट में मामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा । 15- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय / प्रतिष्ठान निम्नानुसार संचालित की जा सकेगी : प्रभावित क्षेत्र में समस्त शासकीय , अर्द्धशासकीय , अशासकीय कार्यालय , कार्यालयीन समय के अनुसार खुलेंगे तथा सभी शासकीय कार्य संपादित किये जायेंगे । परन्तु सभी कार्यालय आम नागरिकों के लिये बंद रहेंगे । अधिकारियों कर्मचारियों के लिये पहचान हेतु कार्यालय संस्था प्रमुख द्वारा जारी आई कार्ड अनिवार्य होगा । कंटेनमेंट जोन में शासकीय , अर्द्धशासकीय , अशासकीय कार्यालय संचालन की अनुमति नहीं होगी । दफ्तरों एवं कार्यालयों में ( निजी एवं शासकीय ) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में " अरोग्य सेतु एप्प " डाउनलोड करवायें । 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें । भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय राज्य सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय विभागों के अंतर्गत निगम / मंडल आयोग एवं अन्य प्रशासकीय इकाईयां , कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी , स्वास्थ्य सेवाएं ( जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल , मेडिकल कॉलेज , लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं 
दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन , खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं , उचित मूल्य की दुकानें ( सार्वजनिक वितरण प्रणाली ) खाद्य पदार्थ , किराने के सामान , दूध , ब्रेड , फल , एवं सब्जी , चिकन , मटन , मछली एवं अंडा के विक्रय वितरण भण्डारण परिवहन की गतिविधियां , मिल्क संयंत्र ( मिल्क प्लांट ) सब्जी , फल , डेयरी , पनीर एवं किराना दुकान को समय प्रात : 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी । यदि कोई किराना व्यापारी दोपहर 1:00 बजे के बाद घर पहुंच सेवा प्रदान करना चाहता हो तो उसे अनुमति होगी , किन्तु इसके लिये दुकान को अतिरिक्त समय के लिये खोलने की अनुमति नहीं होगी । इस कार्य के लिये यदि कोई कर्मचारी को पास की आवश्यकता होगी तो संबंधित दुकानदार कर्मचारियों का आई कार्ड संबंधित क्षेत्र के थाना चौकी प्रभारी से बनवा सकते है । किराना दुकानदारों को अपने दुकान के सामने में ग्राहकों के न्यूनतम 10-12 गोल घेरा बनाना होगा उसी गोल घेरा अनुसार ग्राहकों को बारी - बारी से बुलाकर सामाग्री विक्रय करना होगा । अगर गोल घेरा से ज्यादा ग्राहक आपके दुकान में आते है तो उन्हें बाद में आने के लिये या जाने की बोलना होगा । ठेले पर घूम - घूम कर सब्जी / फल बेचने की अनुमति होगी । नगरपालिका परिषद् सक्ती में कम से कम दस स्थान सब्जी विक्रेताओं के लिये जोन बनाकर निर्धारित किये जायेंगे । संबंधित जोन के व्यक्तियों को उसी जोन से फल , सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं क्रय करना होगा । जोन से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत कारणों से होगी । थोक सब्जी को समय प्रात : 5:00 बजे से प्रात : 9:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी , घर पर जाकर दूध बांटने एवं न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रात : 5:00 बजे से प्रात : 9:00 बजे तक अनुमति होगी , मटन , मुर्गा , मछली एवं अंडा के दुकान को समय प्रात : 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी , खाद , बीज , कीटनाशक की दुकान को समय प्रात : 7:00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी , पशुचारा विक्रय करने की अनुमति समय प्रात : 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी । मॉस्क , सेनेटाईजर , दवाईयां , एटीएम वाहन , एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं / सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगी । बिजली , पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं , जेल , अग्निशमन सेवाएं , एटीएम , टेलीकॉम / इंटरनेट सेवाएं / आई.टी . आधारित सेवाएं , पेट्रोल / डीजल पम्प एवं एलपीजी / सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधिया पूर्वानुसार संचालित रहेगी ,
पोस्टल सेवाएं , खाद्य , दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई - कामर्स आपूर्ति , होम डिलवरी रेस्टोरेंट / पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिये डायनिंग सेवाएं , सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेसियां ( निजी एजेसियां सहित ) अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री ( जिसमें ब्लास्ट फार्नेश , बायलर आदि हो ) सीमेंट , स्टील , शक्कर , फर्टीलाइजर एवं खान ( माईन्स ) । ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं सं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरश : पालन अनिवार्य रूप से करेगी तथा औद्योगिक संस्थान अपने श्रमिकों को एवं अधिकारियों के आवागमन हेतु निर्धारित वाहन ( छोटे चार पहिया वाहन ) की व्यवस्था करेंगे एवं इनकी जिम्मेदारी वहन करेंगे । प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये सड़क , रेल एवं अन्य माध्यम से लोगों के आवागमन की अनुमति होगी । राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा । 16- प्रभावित क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है : बैंक संचालन की अनुमति बैंक समयानुसार तक होगी । सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य सरकार तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे । सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जावेगी । सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देगें । बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी । कोविड 19 की रोकथाम , बचाव एवं सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों में निम्नानुसार निर्देशों / शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे 1- फेस कवर करना - सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य - स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है । 2- सोशल डिस्टेसिंग बनाना - व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी ( दो गज की दूरी ) रखी जाएगी । 3- दुकान एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना - राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों , नियमी अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा । 4 दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये । .
सक्ती में लॉक डाउन , क्या होंगे नियम , किसी मिलेगी छूट और किस पर रहेगी पाबंदी , पढ़े पूरी खबर ,,

ताज़ा समाचार

अंबिकापुर के किराना दुकान और जनरल स्टोर में बिक रही है दवाईयां, जिला औषधि विक्रेता संघ ने रोक लगाने की मांग की
अंबिकापुर के किराना दुकान और जनरल स्टोर में बिक रही है दवाईयां, जिला औषधि विक्रेता संघ ने रोक लगाने की मांग की
छत्तीसगढ़ - सैप्टिक टैंक में दो महीने से लापता नवब्याहता की लाश मिलने से मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी
छत्तीसगढ़ - सैप्टिक टैंक में दो महीने से लापता नवब्याहता की लाश मिलने से मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी
छत्तीसगढ़ - 14 साल की नाबालिग भतीजी को फूफा ने बनाया हवस का शिकार, जंगल मे दिया वारदात को अंजाम
छत्तीसगढ़ - 14 साल की नाबालिग भतीजी को फूफा ने बनाया हवस का शिकार, जंगल मे दिया वारदात को अंजाम
छत्तीसगढ़ के इस जिले में हुई ठंड से पहली मौत, बस स्टैंड के पास मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी
छत्तीसगढ़ के इस जिले में हुई ठंड से पहली मौत, बस स्टैंड के पास मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी
सक्ती पुलिस ने देवरी डेम में मारा छापा, जुआ खेलते नितिन अग्रवाल सहित 07 जुआरी गिरफ्तार, लाखो का सामान जप्त
सक्ती पुलिस ने देवरी डेम में मारा छापा, जुआ खेलते नितिन अग्रवाल सहित 07 जुआरी गिरफ्तार, लाखो का सामान जप्त
छत्तीसगढ़ - पति ने 2009 मे पत्नी को गैर मर्द के साथ पकड़ा था आपत्तिजनक हालत में, लेकिन बदला लिया 16 साल बाद 2025 में
छत्तीसगढ़ - पति ने 2009 मे पत्नी को गैर मर्द के साथ पकड़ा था आपत्तिजनक हालत में, लेकिन बदला लिया 16 साल बाद 2025 में
पोर्न एक्टर बनने की चाहत में पति ने किया कुछ ऐसा की पत्नी पत्नी की जिंदगी हो गई बर्बाद
पोर्न एक्टर बनने की चाहत में पति ने किया कुछ ऐसा की पत्नी पत्नी की जिंदगी हो गई बर्बाद
छत्तीसगढ़ - पति ने बेटी के सामने सब्बल मार कर गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद हुआ फरार
छत्तीसगढ़ - पति ने बेटी के सामने सब्बल मार कर गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद हुआ फरार
जांजगीर चाम्पा - हसदेव नदी में डूबे तीनो छात्रों के शव 26 घंटे के बाद बरामद, एक साथ तीन मौत से चाम्पा में छाया सन्नाटा
जांजगीर चाम्पा - हसदेव नदी में डूबे तीनो छात्रों के शव 26 घंटे के बाद बरामद, एक साथ तीन मौत से चाम्पा में छाया सन्नाटा
छत्तीसगढ़ - पोल्ट्रीफार्म के पास पूर्व सरपंच मनबोध यादव की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में जुटी
छत्तीसगढ़ - पोल्ट्रीफार्म के पास पूर्व सरपंच मनबोध यादव की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में जुटी
SAKTI.BIZ
https://free-hit-counters.net/
KSHITITECH