सक्ती - बैंक कैशियर के हत्या के आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को AGP ऋषिकेश चौबे ने दिलाई आजीवन कारावास की सजा
सक्ती , 05-07-2023 10:31:00 PM
सक्ति 05 जुलाई 2023 - अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सक्ती के AGP ऋषिकेश चौबे से मिली जानकारी के मुताबिक SBI बाराद्वार में पदस्थ कैशियर रामकिशोर की पत्नी साक्षी उर्फ चांदनी के द्वारा थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर 2018 की रात्रि 08 बजे अपनी पुत्री के साथ गणेश विसर्जन देखने गई थी घर वापस आने पर सोफे पर उसका पति रामकिशोर मृत अवस्था मे खून से लथपथ पड़ा था।
साक्षी उर्फ चांदनी की रिपोर्ट पर बाराद्वार थाने में मर्ग क्रमांक 49/18 एवं FIR क्रमांक 248/2018 धारा 450 302 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध किया गया।
घटना की जांच करने पर पाया गया कि अभियुक्त कुलदीप साहू की मित्रता मृतक रामकिशोर के साथ होने के कारण कुलदीप साहू रामकिशोर के घर आना-जाना करता था इस दौरान रामकिशोर की पत्नी साक्षी उर्फ चांदनी से अवैध संबंध बन गया।
अभियुक्त कुलदीप मृतक रामकिशोर से रुपए उधार लिए था, रामकिशोर को साक्षी उर्फ चांदनी एवं कुलदीप साहू के अवैध संबंध की जानकारी होने पर वह उधर दिए रुपए की मांग किया और अपने घर आने जाने से कुलदीप को मना किया, उसी समय से कुलदीप एवं साक्षी उर्फ चांदनी रामकिशोर से परेशान रहते थे। जिसके चलते दोनो ने मिलकर रामकिशोर का चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी.आर.साहू ने दिनांक 04 जुलाई 2023 को आरोपीया साक्षी उर्फ चांदनी को धारा 302 ब, 34 भारतीय दंड विधान के लिए आजीवन कारावास और ₹1000 के जुर्माने से तथा धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 वर्ष की कारावास व ₹1000 के अर्थदंड से और अभियुक्त कुलदीप साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 , 34 में आजीवन कारावास और ₹1000 के जुर्माने से तथा धारा 450 भारतीय दंड विधान अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया है।
छ.ग.शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे एवं दुर्गा प्रसाद साहू ने पैरवी किया।



















