फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान एक साल के लिए तड़ीपार , सक्ती , जांजगीर चाम्पा सहित इन जिलों में नही कर पायेगा प्रवेश
कोरबा , 05-05-2023 1:52:07 AM
कोरबा 04 मई 2023 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव झा ने जिले के आदतन अपराधी फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान पिता कमरूद्दीन उम्र 32 वर्ष, निवासी नया बस स्टैण्ड कटघोरा को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है।
कलेक्टर संजीव झा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202111050400020/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 04/05/2023 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- कोरबा तथा समीपवर्ती राजस्व जिला बिलासपुर जांजगीर-चांपा , सक्ती , रायगढ़ , सरगुजा , सूरजपुर , कोरिया , मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर , गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है।
कलेक्टर ने फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान पिता कमरूद्दीन उम्र 32 वर्ष, निवासी नया बस स्टैण्ड कटघोरा, जिला-कोरबा को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

















