जांजगीर चाम्पा - जिले में आमसभा , रैली , जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध , धारा 144 लागू , कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जांजगीर चाम्पा , 13-12-2022 11:35:58 PM
जांजगीर चाम्पा 13 दिसम्बर 2022 - छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन के प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र जिला जांजगीर चाम्पा में आमसभा , रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तारन प्रकाश सिन्हा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के अंतर्गत जिला जांजगीर चाम्पा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैली एवं जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित किया है। आमसभा जुलूस रैली की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कम से कम 48 घण्टे पूर्व लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभा जुलूस एवं रैली में किसी भी प्रकार के शस्त्र हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
चूंकि इस प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत या जनसुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 - 23 की कार्यवाही के समापन होते तक प्रभावशील है यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
















