06 अगस्त तक बढ़ा लॉक डाउन , राखी के लिए नही खुलेंगी अलग से दुकाने , पढ़े गाईड लाईन ,,
रायपुर , 2020-07-28 14:39:43
रायपुर 28 जुलाई 2020 - रायपुर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारती दासन ने रायपुर जिले में 06अगस्त की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।
हालांकि त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ 29 और 30 जुलाई को खाने-पीने की चीजें और किराना दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। दो दिन चिल्हर और थोक दोनों ही दुकानें खुलेंगी।
लॉक डाउन के दौरान राखी की दुकाने अलग से नही खोले जाएंगे , भाईयों की कलाईयों के लिए किराना दुकानों से ही तीन अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन के लिए बहनें राखी खरीद सकेंगी। किराना दुकानों से त्योहारों से संबंधित सामाग्रियां भी खरीद सकेंगे। इस दौरान लोगों को फेस मॉस्क के उपयोग और फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। इस दौरान पहले की तरह ही निजी और सरकारी राशन दुकानें, किराना दुकान समेत कई सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी। रायपुर के बिरगांव और रायपुर नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान सिर्फ वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति दी गई है। रात में भी प्रतिबंध लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट मिलेगी।
लोग आन लाईन मिठाई ऑनलाइन खरीद सकेंगे। इसके अलावा दवा, चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक वस्तुओं के ई-कामर्स आपूर्ति की छूट दी गई है।
फल-सब्जी पहले की तरह ही 10 बजे तक मिलेगा : सब्जी, फल, अंडा, ब्रेड सुबह छह से सुबह 10 बजे तक ले सकेंगे। दूध सुबह छह बजे से 9:30 बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक मिलेगा। मेडिकल दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगे। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की सुविधा सुबह छह से दोपहर तीन बजे तक मिलेगी। अखबार वितरकों के लिए सुबह छह से 9:30 बजे तक अनुमति रहेगी।
केंद्रीय कार्यालय भी रहेंगे बंद: इस बार केंद्रीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।
मॉल्स, कपड़ा दुकानें समेत तमाम अन्य दुकानें, शराब दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। जबकि बैंकों को सीमित कर्मचारियों के साथ दोपहर तीन बजे तक काम करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा में शहर में निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा बंद कर दिए गए हैं। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। मंदिर, मस्जिद , गुरुद्वारे और चर्च बंद होंगे। सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर पालिका को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। लॉकडाउन की अवधि 06 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लोग कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए नियमों का पालन करें।