महुआ की कच्ची शराब अब नही कहलाएगी अवैध , सरकार अब देगी महुआ शराब बनाने का लाइसेंस
मध्य प्रदेश , 05-03-2022 9:51:41 PM
भोपाल 05 मार्च 2022 -- महुए से बनी शराब को आमतौर पर कच्ची शराब कहा जाता है। इसका स्मेल कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, किंतु हेरीटेज शराब महुए की कच्ची शराब से बिल्कुल ही अलग होगी। इसे बनाने में उपयोग होने वाली ऑसवन पद्धति में भी कुछ तब्दीली की जाएगी।
अभी इस शराब के उत्पादन में लोहे या अल्यूमिनियम के बड़े-बड़े टॅब का उपयोग किया जाता है, किंतु हेरीटेज शराब के उत्पादन में तांबे के बड़े टॅब का उपयोग किया जाएगा। यह पूरी तरह से पारंपरिक पद्धति पर आधारित होगी। हेरीटेज शराब बनाने में उत्कृष्ट मापदंड अपनाए जाएंगे। उधर, एक दिन पहले हुई उप मंत्रिमंडलीय कमेटी की बैठक में इस पॉलिसी पर अंतिम निर्णय हो गया है।
अब इसे कैबिनेट में मंंजूर कराने के बाद लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी को एक अप्रैल या फिर इसके बाद से लागू करने पर विचार चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि कमेटी की बैठक में वन मंत्री विजय शाह ने प्रस्ताव रखा था कि इसका जिम्मा वन विभाग को भी दिया जाए, या फिर वन विभाग की भागीदारी होनी चाहिए। वन विभाग के रिसर्चर को भी इसमें शामिल किया जाए। उनके इस प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है।
इसके रेट को लेकर अभी कुछ तय नहीं हैं, किंतु बातचीत में यह प्रस्ताव रखा गया कि पहले इसकी डिस्टलरी बने, उत्पादन हो, इसके बाद लागत के आधार पर रेट तय की जाए।

















