सक्ती 01 सितंबर 2026 -  नवपदस्थ कलेक्टर जयश्री जैन के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरकों की सुचारू व पारदर्शी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (FCO 1985) और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ECA 1955) के प्रावधानों व धाराओं का उल्लंघन करने वाले सक्ती जिले के कुल 7 खाद विक्रेताओं, फर्मों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया गया है।

उपसंचालक कार्यालय कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अर्थदंड जमा करने वाले फर्मों एवं विक्रेताओं में कोमल प्रसाद जायसवाल (साराडीह), योगेश कुमार अग्रवाल (फगुरम), कमल खाद भंडार (नन्दौरकला), मयंक ट्रेडर्स (सकरेली बा.), सूर्य ट्रेडर्स (जैजैपुर), सक्ती आधुनिक एफ.पी.ओ. (भातमाहुल) तथा अजय बहादुर सिंह राठौर (नन्दौरकला) शामिल हैं।

बता दे कि विगत दिनों नवपदस्थ कलेक्टर जयश्री जैन के निर्देशन में कृषि विभाग के विभागीय निरीक्षण टीम द्वारा विभिन्न खाद विक्रेताओं और प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी एवं सघन जांच की गई थी। जांच के दौरान 7 दुकानों, फर्मों के स्टॉक में विसंगतियां, खाद बिक्री के नियमों की अनदेखी और FCO 1985 के मानकों का उल्लंघन पाया गया था। इन 07 खाद दुकानों से कुल 80,000 रुपये का अर्थदंड चालान के माध्यम से शासकीय खजाने मेंजमा कर दिया गया है।