दुर्ग 05 सितंबर 2026 - आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्तता के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रावण भाठा, सुपेला, जिला दुर्ग का निवासी रवि निगम (35) के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत कार्रवाई करते हुए रवि निगम को एक वर्ष की अवधि के लिए दुर्ग सहित आसपास के जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया है। आदेश के तहत उसे निर्धारित अवधि में सक्षम अनुमति के बिना प्रतिबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेश के अनुसार उसे आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाना होगा। प्रशासन के आदेश में दुर्ग के अलावा बालोद, धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान , गंडई और रायपुर जिले की सीमाएं भी प्रतिबंधित की गई हैं। इस तरह कुल सात जिलों में रवि निगम के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस के अनुसार रवि निगम के खिलाफ वर्ष 2013 से 2025 के बीच सुपेला और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्रों में कुल पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। इनमें मारपीट, गाली गलौज, धमकी, रास्ता रोकने और तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।













