रायपुर 24 जुलाई 2023 - पूरे छत्तीसगढ़ भर में अब घरेलू मीटर का कमर्शियल इस्तेमाल करने और बिजली चोरी करने वालों पर बिजली कंपनी सख्त कार्रवाई करने जा रही है। पावर कंपनी ने बिजली चोरी या मीटर से छेड़छाड़ करने वालों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है इतना ही नहीं इसके अलावा भी कई और सजा दिए जा सकते हैं।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम में सजा का है प्राविधान है। दरअसल विद्युत चोरी या मीटर से छेड़छाड संबंधी मामलों में विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्राविधान है। बिजली चोरी के मामले में पहली बार आरोपित पर जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार गिरफ्तार कर छह से आठ गुना जुर्माना वसूल किया जाता है।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि अब नए आदेश में शिकायत मिलने पर बिजली चोरी करने वालों की जांच कर उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसके तहत नियमानुसार संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने के साथ सजा भी दिया जायेगा। बिजली चोरी के मामले में पहली बार आरोपित पर जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर केस दर्ज करने के साथ ही छह से आठ गुना जुर्माना वसूल करेंगे।

रायपुर वृत्त वन सर्किल प्रभारी मनोज वर्मा ने बताया कि बिजली चोरी के प्रकरण सामने आने पर अधिकारियों ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर जांच के बाद शिकायत सही मिलने पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।