छत्तीसगढ़ - कोरोना गाइडलाइन में बढ़ी ढील आउटर ढाबा रात भर खुलेंगे , कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत उपस्थिति , RT-PCR की अनिवार्यता ख़त्म
रायपुर , 11-02-2022 12:34:42 PM
रायपुर 11 फरवरी 2022 - कोरोना गाइडलाइन में ढील बढ़ा दी गई है. नाईट कर्फ्यू को भी अनलॉक कर दिया गया है. कलेक्टर सौरभ कुमार ने गुरुवार कोरोना प्रतिबंधों में छूट संबंधी नया आदेश जारी कर दिया. इसके मुताबिक रायपुर शहर के होटल-रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे. शहर के बाहर हाईवे किनारे के ढाबों का संचालन रात 12 बजे के बाद भी किया जा सकेगा ताकि ड्राइवरों को खाना मिल सके. रायपुर जिले में धरना, रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना अब भी प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक , खेलकूद , सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों , विवाह और दशगात्र में आयोजन स्थल की क्षमता के 50% मेहमानों की उपस्थिति में कराने की अनुमति होगी. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
सभी मॉल , जिम , सिनेमाघर , ऑडिटोरियम , लाइब्रेरी , स्विमिंग पूल और अन्य आयोजन स्थलों को 50% की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है. रायपुर रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड एवं एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पूर्व की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. अब कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोग टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाकर इस रिपोर्ट की अनिवार्यता से बच पाएंगे।
किसी आयोजन में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय अथवा नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
















