छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों को अब तीन साल के अनुभव पर ही पदोन्नति , करीब 28 हजार एलबी शिक्षक संवर्ग को मिलेगा लाभ
रायपुर , 06-01-2022 10:19:43 PM
रायपुर 06 जनवरी 2022 - राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम को एक बार के लिए शिथिल किया है। अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव पांच वर्ष को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। यह शिथिलता एक बार के लिए दी गई है।
राज्य शासन के इस फैसले से लगभग 28 हजार एलबी शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 22 हजार 500 सहायक शिक्षक से प्रधानपाठक प्राथमिक शाला, लगभग 3,500 सहायक शिक्षक से शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला और 2,500 शिक्षक से प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला बनेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 22 नवंबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रविधान को शिथिल करने का निर्णय लिया गया था।
इसके तहत प्रधानपाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों परपदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रविधानित पांच वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करने का निर्णय हुआ। मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।















