गैंगरेप के मामले में पूर्व मंत्री सहित 03 लोगो को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश , 13-11-2021 5:28:03 AM
लखनऊ 12 नवम्बर 2021 - चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था. पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. वहीं दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई है. तीनों लोग गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए थे. इस मामले में विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश बरी किया गया था।
समाजवादी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं. गायत्री और छह अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी संग गैंगरेप का आरोप लगाया था. महिला का कहना था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी. जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसको नशा दे दिया और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत के बाद गायत्री प्रजापति की तरफ से परिवार को धमकी देने की बात भी सामने आई थी।
परिवार को FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ गौतमपल्ली में एफआईआर हुई थी. फिर गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
















