बड़ी खबर , छत्तीसगढ़ का यह जिला एक दिन के लिए हुआ लॉक , धारा 144 भी लागू
कबीरधाम , 2021-10-04 13:08:47
कवर्धा 04 अक्टूबर 2021 - कवर्धा कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा में संचालित सभी शासकीय-अशासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय और सभी कोचिंग संस्थानों को आज 4 अक्टूबर सोमवार को एक दिन के लिए पुर्णतः बंद रखने के आदेश दिए है। इन संस्थानों में किसी भी प्रकार की ऑफ़लाइन या आन लाइन परीक्षा आयोजित नही होगी। उन्होंने इस आदेश को कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी और महाविद्यालय के प्राचार्यों को आदेशित किया है।
कलेक्टर ने कहा कि जिला कबीरधाम के नगरीय निकाय कवर्धा अंतर्गत आम लोगों के सुगम आवाजाही के लिए उपयोग में लाये जा रहे लोक मार्ग को बाधित कर, लोक न्युसेंस पैदा किया जा रहा है। नगरीय निकाय कवर्धा क्षेत्र में काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने, लोक मार्ग में बाधा पहुँचाने का कृत्य किये जाने की संभावना है।
उक्त स्थिति के मददेनजर नगरीय निकाय कवर्धा में कानून व शांति व्यवस्था, लोकहित एवं लोकसुरक्षा तथा अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे होने की आशंका के दृष्टिगत सम्पूर्ण नगरीय निकाय कवर्धा को धारा-144 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के विवाद की गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
जारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्यिों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया जा रहा है। अतः मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम (छ.ग.) कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरान्त धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी / सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कण्डिका प्रभावशील नहीं होगी।
नगरीय निकाय कवर्धा के भीतर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन, धरना, हड़ताल किया जाना प्रतिबंधित होगा अथवा एक समय में किसी स्थान पर 04 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सभा रैली, जुलूस धरना प्रदर्शन हड़ताल आदि करने से पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी / कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। नगरीय निकाय कवर्धा क्षेत्रांतर्गत सभाओं, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन हड़ताल आदि के दौरान शासकीय एवं निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाना पुतला दहन, तोड़-फोड़ एवं टायर आदि जलाकर मार्ग अवरुद्ध कर यातायात बाधित करना तथा आम नागरिकों में दहशत फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता जो सभा, रैली, जुलूस धरना प्रदर्शन हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित होंगे, पर लागू रहेगा तथा जारी किए जाने की तिथि दिनांक 03.10.2021 से आगामी आदेश पर्यन्त सम्पूर्ण नगरीय निकाय कवर्धा पर प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।