राजधानी में एक बार फिर लागू हुआ धारा 144 , पहले से ज्यादा सख्त होगा इस बार का 144 , ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े पूरी खबर

उत्तर प्रदेश , 09-09-2021 4:06:58 AM
Anil Tamboli
राजधानी में एक बार फिर लागू हुआ धारा 144 , पहले से ज्यादा सख्त होगा इस बार का 144 , ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े पूरी खबर
लखनऊ 08 सितम्बर 2021 - देश भर में आने वाले दिनों में मनाए जाने वाले धार्मिक पर्व कोरोना महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधानभवन के एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक।

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहार और तेजी से चल रहे किसान आंदोलनों के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 05 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं 10 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं। जिसको धारा 144 को सियासत के नजरिये से भी देखा जा रहा है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को एक आदेश जारी किया। जिसमें कहा कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, 02 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा/विजयादशमी और 19 अक्टूबर को बारावफात/ईद-ए-मिलाद आदि त्योहार आयोजित होंगे। इसके साथ ही राजधानी में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं। 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसके चलते राजधानी की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में आगामी 05 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। जारी हुए आदेश के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शहर में धारा 144 का पालन करते हुए अगले एक माह तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही एक स्थान पर 5 या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सरकार की ओर से छूट दिए गए सभी स्थानों पर निश्चित समय सीमा तक निर्धारित संख्या यानि 50 प्रतिशत लोग ही मौजूद रहेंगे। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस या आयोजनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में उपायुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस आयुक्त से इसकी अनुमति लेनी होगी।

वहीं कमिश्नरेट की सीमा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा , नुकीले शस्त्र , तेजधार वाले चाकू , ज्वलंतशील प्रदार्थ , हस्तक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। (आदेश का यह अंश अंधे और अपाहिज व्यक्ति तथा कृपाण रखने वाले सिक्ख धर्म के लोगों को छोड़कर सभी आम लोगों पर पर लागू होगा)। इस बीच किसी के धर्म ग्रंथों का अपमान करना या धार्मिक स्थान और अन्य स्थानों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर लगाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आस पास एक किलोमीटर की रेंज में ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इतना ही नहीं अन्य स्थसनों पर भी पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं कि जाएगी।

कमिश्नरेट की सीमा में ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम और स्वस्थ्य विभाग के कर्मचारी या सफाईकर्मी आदि से किसी प्रकार की अभद्रता होने पर कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। ऐसा न करने पर महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट, लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक के जरिये ऐसी कोई अफवाह या सूचना प्रसारित करता है, जिससे किसी भी समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचे अथवा शांतिभंग हो, ऐसी स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शादी/विवाह जैसे कार्यक्रमों के बीच के कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए निर्धारित संख्या के साथ 2 गज की दूरी, मास्क, सैनेटाइजर का उपयोग करना होगा।

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