छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान अगर बनना है दूल्हा तो बेलने पड़ेंगे पापड़ , पढ़े नए नियम
रायपुर , 09-05-2021 8:40:38 PM
रायपुर 09 मई 2021 - राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने पूरा ज़ोर लगा दिया है शादी
ब्याह और दशगात्र पर भी इसलिए लोगों के जमावडे को बेहद ही सीमित संख्या पर समेट दिया गया है। अधिकतम दस की संख्या ही दशगात्र या विवाह समारोह में मौजुद रह सकती है।
पर अब मसला संख्या तक सीमित नहीं है। विवाह को लेकर एक नई व्यवस्था भी प्रभावी की जा रही है, इसमें विवाह के दो दिन पूर्व तहसीलदार वर वधु समेत दोनों पक्षों से यह जानकारी लेंगे कि समारोह में शामिल होने वाले लोगों का नाम पता और आधार नंबर क्या है यह ब्यौरा विवाह अनुमति के लिए दिए जा रहे आवेदन पत्र में भर कर स्वत: देना होगा।
संबंधित तहसील के तहसीलदार इस आवेदन को ब्लाक मेडिकल ऑफिसर ( BMO ) को भेजेंगे और विवाह के दो दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग की टीम इनकी जाँच करेगा और निगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही विवाह में शामिल होने के पात्र होंगे।
इतना ही नही अनुमति पत्र और निगेटिव रिपोर्ट वाले ब्यक्तियो की सुची को संबधित थाने के थाना प्रभारी को सौंपी जाएगी और थाना प्रभारी की यह जवाबदेही होगी कि वह सुनिश्चित करें कि सुची में मौजुद पात्र व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हुए है या नही।
उच्च पदस्थ सूत्र ने इस नई व्यवस्था की पुष्टि की है, हालाँकि यह भी बताया गया है कि अंतिम निर्णय कलेक्टरों पर छोड़ा गया है।














