रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर लगा प्रतिबंध , आदेश जारी
उत्तर प्रदेश , 19-03-2021 12:27:47 PM
प्रयागराज 19 मार्च 2021 - लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी के मद्देनजर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज रेंज में अब अदालत के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (जैसे लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है।
आइजी केपी सिंह ने मातहतों को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। आइजी ने गुरुवार को रेंज के सभी जिलों, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी व फतेहपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी, एसपी को इस आशय पत्र भेजा। इसमें उन्होंने ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण एक्ट और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इसका सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है।
और यह भी निर्देश दिया है कि यदि निर्धारित समयावधि में कोई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रात 10 से लेकर सुबह छह बजे के बीच लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डीजे और दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। अजान के लिए लाउडस्पीकर की तेज आवाज से हो रही परेशानी पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। इसकी प्रतिलिपि कमिश्नर, आइजी और एसएसपी को भेजी थी। दो दिन पहले उनका पत्र सार्वजनिक हुआ तो राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया।
इस बारे में प्रयागराज रेंज के आई जी केपी सिह का कहना है की कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए रेंज के सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। अदालत के आदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे के बीच लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।














