छत्तीसगढ़ - शिक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही , लापरवाही बरतने पर 240 स्कूलों की मान्यता समाप्त ,,
रायपुर , 19-01-2021 9:13:16 PM
रायपुर 19 जनवरी 2021 -जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने एक आदेश जारी कर 240 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है।
इसके लिए उन्होंने जारी आदेश में बताया है कि विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में फीस समिति के गठन हेतु प्रस्ताव (हार्डकॉपी एवं सोफ्ट कॉपी एक्सल शीट) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । लेकिन स्कूलों द्वारा उक्त कार्य को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हुए अभी तक नोडल प्राचार्य के माध्यम से विद्यालय फीस समिति के गठन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके कारण विद्यालय फीस समिति गठन का प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को प्रेषित नहीं किया जा सका और शासन की मंशा अनुरूप समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ।
अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करना आपके विद्यालय को दी गई मान्यता के प्रमाण-पत्र की कण्डिका-15 का उल्लंघन है। इस कृत्य हेतु आपके विद्यालय को दी गई मान्यता आगामी सत्र 2021 22 से समाप्त की जाती है ।
सत्र 2020-21 की समाप्ति के पश्चात् विद्यालय से संबंधित दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज पंजी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजी, परीक्षाफल, आर.टी.ई. से संबंधित जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।



















