सक्ती - साली के साथ जीजा बनाना चाहता था शारीरिक संबंध, जब पत्नी ने विरोध किया तब..
सक्ती 12 मार्च 2026 - पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश FTC सक्ती श्रीमती गंगा पटेल ने 09 मार्च को सुनाए फैसले में आरोपी मनोज कुमार टंडन (23 वर्ष) निवासी ग्राम सलनी, थाना जैजैपुर को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सजा और जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, थाना जैजैपुर में मर्ग क्रमांक 01/2025 के तहत ममता कुमारी टंडन (21 वर्ष) की संदिग्ध मौत की जांच की गई। मृतका की शादी को सात वर्ष से कम समय हुआ था, इसलिए मामला संदिग्ध माना गया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पति मनोज टंडन अपनी साली को मोबाइल पर फोन कर आपत्तिजनक बातें करता था और उसके साथ अकेले मिलने व शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था।
05 जनवरी 2025 को साली ने आरोपी की करतूत अपनी बहन ममता को बता दी। इसके बाद ममता और मनोज टंडन के बीच तीखा विवाद हो गया। इस दौरान गुस्से में आकर मनोज टंडन ने ममता के गले में पड़े गमछे से उसका गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने विस्तृत विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान कराए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने मनोज टंडन को दोषी करार देते हुए धारा 103 BNS के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना, धारा 238 (क) BNS के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मुन्ना पटेल ने पैरवी की।















