छत्तीसगढ़ - महिला प्रधान आरक्षक सस्पेंड, रेप पीड़िता के साथ कर रही थी यह काम
रायपुर 31 जनवरी 2026 - राजधानी रायपुर में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। कबीर नगर थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में महिला हेड कांस्टेबल द्वारा आरोपी से मिलीभगत कर पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने कड़ा कदम उठाते हुए महिला प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है।
थाने में पिछले दिनों एक नाबालिग से दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। आरोप है कि थाने में पदस्थ महिला हेड कांस्टेबल चन्द्रकला साहू ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपी युवक से मिलीभगत कर पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। दुष्कर्म की घटना से आहत पीड़िता को बार-बार महिला हेड कांस्टेबल द्वारा बयान बदलने के लिए धमकी दी जा रही थी।
जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। शिकायत की गंभीरता और विभागीय जांच के प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर (पश्चिम क्षेत्र) संदीप पटेल ने कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट में महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ आरोपों की पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
















