राजधानी में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां शुरू, वर्कफ्रॉम होम का आदेश जारी, जाने क्या है मामला
नई दिल्ली 17 दिसम्बर 2025 - दिल्ली की हवा में घुले जहर (प्रदूषण) ने सरकार को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। शहर में GRAP-4 की पाबंदियां पहले से लागू हैं लेकिन अब दिल्ली सरकार ने कामकाजी लोगों और मजदूरों के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। कल से दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' यानी घर से काम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रदूषण के कारण काम बंद होने से परेशान निर्माण मजदूरों को सरकार ने आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम करना जरूरी है। इसीलिए कल से सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को अपने यहां केवल 50% स्टाफ को ही दफ्तर बुलाने की इजाजत होगी, बाकी आधा स्टाफ घर से काम करेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को इसमें छूट दी गई है। अस्पताल (हेल्थ केयर), फायर ब्रिगेड, जेल, सार्वजनिक परिवहन और बिजली-पानी जैसी आवश्यक सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी संस्थान इन नियमों की अनदेखी करेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रदूषण की वजह से जब GRAP-3 लागू हुआ था, तब निर्माण कार्यों (Construction) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। इससे दिहाड़ी मजदूरों की कमाई रुक गई थी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि दिल्ली के श्रम विभाग में जितने भी निर्माण मजदूर रजिस्टर्ड (पंजीकृत) हैं, सरकार उनके बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये का मुआवजा भेजेगी। यह राशि उन 16 दिनों के नुकसान की भरपाई के लिए है जब काम पूरी तरह बंद था।
दिल्ली की जनता फिलहाल दोहरी मार झेल रही है—एक तरफ जानलेवा स्मॉग और दूसरी तरफ पाबंदियों के कारण पटरी से उतरती जिंदगी। सरकार के इन फैसलों से सड़कों पर भीड़ तो कम हो सकती है लेकिन हवा कितनी साफ होगी, यह आने वाले कुछ दिन ही बताएंगे।



















