छत्तीसगढ़ - NSUI नेता रुहाब मेमन को 10 साल की सजा, कार में छात्रा के साथ किया था रेप
कांकेर 01 दिसम्बर 2025 - दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो वर्ष बाद न्यायालय ने नयापारा भानुप्रतापपुर निवासी NSUI नेता रूहाब मेमन (26) को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 15 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 16 नवंबर 2022 का है।
छात्र नेता रूहाब मेमन के बुलाने पर कालेज छात्रा घड़ी चौक के पास पहुंची थी। इसके बाद रूहाब ने उसे अपनी कार में केशकाल ले गया। केशकाल से लौटते वक्त रूहाब उसे झांसे में लेकर कांकेर के सिंगारभाट जंगल ले गया। अंधेरा होने पर छात्रा ने उससे घर छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन आरोपित उस पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता के इनकार करने पर उसने कार से कुचल कर मारने की धमकी दी और उसने कार में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कांकेर विभा पांडे के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर सभी तथ्य साबित हो गए। कोर्ट में 21 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई गई।


















