सक्ती पुलिस ने amazon को भेजा नोटिस , इन चार बिंदुओं पर मांगा जवाब , सह आरोपी बनाने का दिया हवाला
सक्ती 26 अगस्त 2025 - सक्ती जिले में प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी ऐमजॉन इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। पुलिस ने कंपनी से यह पूछा है कि क्यों न उसे इस मामले में सह-आरोपी माना जाए। यह मामला उस समय सामने आया, जब सक्ती पुलिस ने चाकू से धमकाने और मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू अमेजन इंडिया से खरीदा था।
सक्ती पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि राज्य में अब तक चाकूबाजी से जुड़े सैकड़ों अपराध सामने आ चुके हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, महिलाओं की गरिमा भंग करने और हमले जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इसके बावजूद अमेजन प्रतिबंधित शस्त्रों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक नहीं लगा रहा। पुलिस का मानना है कि यह रवैया न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि समाज के प्रति कंपनी की उदासीनता को भी दर्शाता है।
सक्ती SP अंकिता शर्मा ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि शस्त्र अधिनियम, 1959 के अनुसार कोई भी चाकू जिसकी धार 9 इंच से लंबी या चौड़ाई 2 इंच से अधिक हो, वह निषिद्ध शस्त्र की श्रेणी में आता है। आरोपी से जब्त किया गया चाकू इसी श्रेणी का था। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र का निर्माण, बिक्री, भंडारण या परिवहन नहीं कर सकता। अमेजन इंडिया पर ऐसे प्रतिबंधित चाकू की बिक्री यह दर्शाती है कि कंपनी न केवल विक्रेताओं के माध्यम से इस अपराध में शामिल है, बल्कि अपने वेयरहाउस और डिलीवरी नेटवर्क के जरिए इन्हें भंडारित और वितरित भी कर रही है।
सक्ती पुलिस ने नोटिस में अमेजन इंडिया से इन चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है..
01 - अमेजन को ऐसे शस्त्रों के परिवहन और वितरण में सहभागी क्यों न माना जाए?
02 - अपराध में प्रयुक्त हथियार प्लेटफॉर्म से खरीदे जाने पर अमेजन को सह-अपराधी क्यों न ठहराया जाए?
03 - कंपनी क्यों अपने डिलीवरी कर्मियों को गिरफ्तारी के जोखिम में डाल रही है?
04 - क्यों न यह माना जाए कि अमेजन के विक्रेता, वेयरहाउस और डिलीवरी नेटवर्क अपराध में साझेदार हैं?
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