जांजगीर में बही उलटी गंगा , युवती ने नाबालिग बालक को भगा कर किया रेप , पहली बार किसी युवती पर लगा पॉस्को एक्ट
जांजगीर चाम्पा 11 जुलाई 2025 - जांजगीर चाम्पा जिले में अब तक का सबसे अलग और अनोखा मामला सामने आया है यँहा एक बालिग युवती ने नाबालिग बालक को भगा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है।
दरअसल नाबालिग बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दिनांक 01 जुलाई 2025 को थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 605/25 धारा 137 (2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नाबालिग बालक के ऊपर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए SP विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना जाजगीर पुलिस द्वारा नाबालिग बालक की पतासाजी की जा रही थी।
इसी क्रम में सायबर तकनीक के आधार पर पता चला कि नाबालिग बालक जगदलपुर तरफ एक युवती के कब्जे में है जिसकी सूचना पर सीएसपी जांजगीर श्रीमती कविता ठाकुर के नेतृत्व में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जगदलपुर तरफ रवाना होकर एक युवती के कब्जे से अपहृत बालक को बरामद किया गया।
युवती से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने कुबूल किया कि वह नाबालिग बालक को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रही थी। जुर्म स्वीकार किये जाने से युवती को गिरफ्तर कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।
SP विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभी तक लडका, लडकी को भगाकर ले जाता रहा है.. लेकिन इस केस मे बालिग लडकी, उम्र 25 वर्ष ने न केवल नाबालिक लडके को भगाया बल्कि नाबालिक बालक ने अपने उपर अनाचार का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दिया है इसलिए युवती पर पॉस्को एक्ट की धारा लगाई गई है।
उपरोक्त कार्यावाही में उपनिरी. सत्यम चौहान, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, आरक्षक राजू लाठे महिला आरक्षक रेखा यादव थाना जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।
















