छत्तीसगढ़ - होली को लेकर गाईड लाईन जारी , जाने क्या क्या रहेगा प्रतिबंधित
रायपुर 07 मार्च 2025 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक ली। इस बैठक में सभी समाज के प्रमुख नागरिक शामिल हुए और उन्हें होली व अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। मुखौटे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जबरदस्ती चंदा वसूलने पर कार्यवाही की जाएगी, होलिका दहन सड़क किनारे किया जाएं और होलिका दहन के बाद रेत डलवाने का कार्य किया जाएगा।
शराब दुकाने शासन के नीति अनुसार होली के दौरान बंद रहेगी। होली गुलाल एवं रंग से खेली जावेगी। पेंट, कीचड़, वार्निश एवं ऐसे तत्व का उपयोग नहीं किया जाएगा जो शरीर के लिए हानिकारक हो। धार्मिक स्थान पर आने-जाने वालों पर रंग गुलाल नही डाले जाएंगे। होलिका दहन का कार्य निर्धारित समय से किया जाएगा। खुली जीप अथवा अन्य चार पहिया वाहनों में समूह में एवं दो पहिया वाहनों में तीन सवारी बैठकर हुडदंग न करें और न ही लोंगो के घरों पर रंग डाले।
तेज रफ्तार चलाने वाले वाहनों का चिंहाकन किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुखौटा लगाकर घूमने वालों पर भी सख्त कार्यवाही होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। हुडदंग करने वालों पर भी निगरानी रखी जाएगी, किसी भी तरह का अशांति फैलाने पर भी कार्यवाही होगी। इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।















