जांजगीर चाम्पा - बाईक चोर आरक्षक को दो साल सश्रम कारावास की सजा , जिला कोर्ट का फैसला
जांजगीर चाम्पा 08 जनवरी 2025 - बाईक चोर आरक्षक को कोर्ट ने दो साल सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 21 नवम्बर 2019 दिन के 9 से 10 बजे के बीच पुलिस लाइन जांजगीर मैदान की है जहां पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक द्वारा अपनी बजाज विक्रांत मोटर साइकिल CG 11 AK 2179 को पुलिस लाइन मैदान पर खड़ी कर अंदर ड्यूटी पर चला गया दोपहर करीब 1.30 बजे बाहर आया तो देखा जिस स्थान पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहां से गाड़ी गायब थी।
तलाश बाद गाड़ी न मिलने पर उसके द्वारा थाना जांजगीर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जहां थाना जांजगीर द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 379 भादवि अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना दौरान आरोपी से संदेह के आधार पर पूछताछ बाद प्रार्थी की चोरी हुई बाईक राकेश रात्रे जो पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पर पदस्थ था उसके कब्जे से बरामद की गई।
विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। विचारण दौरान न्यायालय में गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने आरोपी राकेश रात्रे निवासी डोंगाकोहरोद थाना पामगढ़ को घटना तिथि समय पर प्रार्थी की बाईककरने का दोषी पाया। दंड के प्रश्न पर सुनवाई दौरान आरोपी के अधिवक्ता द्वारा आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने के आधार पर सजा में नरम रुख अपनाए जाने का निवेदन किया गया।
परंतु आरोपी के स्वयं पुलिस विभाग अंतर्गत आरक्षक होकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए जाने से उक्त निवेदन पर विचार करना उचित न मानते हुए आरोपी को धारा 379 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई।
















