चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव , अब आम लोगों को नहीं मिल पाएगी ये जानकारी , केंद्र सरकार ने लिया फैसला
नई दिल्ली , 2024-12-21 22:25:28
नई दिल्ली 21 दिसम्बर 2024 - केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए 'कागजात' या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है।
हालांकि, इस नियम में संशोधन को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नियम में संशोधन के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की है। पार्टी की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से जुड़े नियम में संशोधन के कदम को कानूनी चुनौती दी जाएगी।
नियम 93 के अनुसार, चुनाव से संबंधित सभी 'कागजात' सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जायेंगे। संशोधन में 'कागजातों' के बाद 'जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है' शब्द जोड़े गए हैं। विधि मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने अलग-अलग बताया कि संशोधन के पीछे एक अदालती मामला था।
निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां नियमों का हवाला देते हुए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए हैं। संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि केवल नियमों में उल्लेखित कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और कोई अन्य दस्तावेज जिसका नियमों में कोई संदर्भ नहीं है, उसकी सार्वजनिक निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।