सक्ती - वैध नही है जगन्नाथ पुरम कालोनी?? , SDM ने जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक
सक्ती , 17-12-2024 7:12:02 AM
सक्ती 16 दिसम्बर 2024 - शहर के स्टेशन रोड में बनाई गई जगन्नाथ पुरम को एक तरह से अवैध कालोनी घोषित कर दिया गया है। इस कालोनी की जमीन खरीदी बिक्री पर SDM ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। SDM अरुण सोम ने उप पंजीयक व पटवारी को आदेशित किया है कि ग्राम सोठी तहसील सक्ती अंतर्गत स्थित खसरा नंबर 11 के जमीनों की रजिस्ट्री ना कि जाय।
सक्ती SDM ने बताया कि सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) से प्राप्त पत्र अनुसार छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37(1) के तहत् बिना अनुमति के विकास कार्य के लिए सक्ती निवेश क्षेत्र के ग्राम सोंठी प.ह.नं. 22 स्थित भूमि ख.नं. 77, 78/1, 79, 80/1, 81, 82, 83, 85/1, 86, 87, 88/1 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.613 है. को 122 टुकड़ो में विभाजित प्लाटिंग किया गया है। ग्राम सोंठी की विवादित खसरा नंबर 77, 78/1, 79, 80/1, 81, 82, 83, 85/1, 86, 87, 88/1 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.613 हेक्टेयर भूमि के रजिस्ट्री कार्य पर आगानी आदेश पर्यन्त तक अस्थायी रूप से रोक लगाया जाता है।
बता दे की जगन्नाथ पुरम के नाम से बनाई गई कालोनी में जमीन बेचने से पहले बकायदा खरीददारों को दिवास्वप्न दिखाया गया था कि यहां गार्डन, सड़क व नाली की व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन आज तक यहां न तो सड़क बनी और न ही नालियों का निर्माण हुआ है।
जानकारी के अनुसार जगन्नाथ पुरम कालोनी की गिनती वैध कालोनी के रूप में नही की नहीं जाती है क्योंकि इसका पंजीयन रेरा से नहीं है। इसलिए आगे भी इस अवैध कालोनी में सुविधाओं में इजाफा होने की कोई गुंजाईश नजर नहीं आती है। आने वाले दिनों यहां जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने की पूरी संभावना है।

















