सक्ती - अधिवक्ता राकेश महंत ने युवती के हत्यारे को दिलाई उम्रकैद की सजा , एक साल बाद मिला इंसाफ
सक्ती , 28-11-2024 3:42:28 AM
सक्ती 27 नवम्बर 2024 - फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश बी.आर.साहू ने 21 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में आरोपी का अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि 21 वर्षीय युवती दिनांक 25 नवंबर 2023 को अपने घर में अकेली थी। आरोपी सुनेपन का फायदा उठाकर दोपहर 12 बजे युवती के घर के अंदर आया फिर कुछ देर बाद घर से हड़बड़ाते हुए भाग गया। आरोपी को घर से भागते हुए युवती के बुआ ने देखा। जब वह घर अंदर जाकर देखी तो जमीन पर युवती की लाश पड़ी थी।
मृतका के बुआ ने तत्काल लोगो को बताया कि आरोपी हरिओम ने घर में आकर युवती की हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर बाराद्वार पुलिस मौके पर पँहुच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपी हरिओम राठौर को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना गुनाह कबूल कर लिया।
आरोपी हरिओम राठौर के विरुद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय सक्ती में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश बी.आर. साहू फास्टट्रैक कोर्ट द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर धारा 302 BNS के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000, के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी राकेश महंत विशेष लोक अभियोजक फास्टट्रैक कोर्ट सक्ती ने किया।

















