सक्ती - बहुचर्चित रेप और हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा , फ़ास्टट्रैक कोर्ट का फैसला
सक्ती , 24-11-2024 6:21:32 AM
सक्ती 24 नवम्बर 2024 - नाबालिक की अपहरण एवं हत्या के बहुचर्चित मामले में सक्ती जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो बी.आर. साहू ने आरोपी प्रेमी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार 02 मार्च 2022 को थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 28 फरवरी की दरम्यानी रात नाबालिक लड़की को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।
रिपोर्ट पर भादवि की धारा 363 के तहत अपराध कायम कर विवेचना शुरू की गई। इसके बाद लड़की का शव ग्राम चोरभटठी के डबरी तालाब में मिला। जिस पर जैजैपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ग्राम चोरभटठी के घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण एवं गवाहों से पूछताछ शुरू की।
आरोपी प्रेमी युवक ने पुलिस को बताया कि वह नाबालिक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था जिसकी जानकारी दोनों के स्वजन तथा गांव के लोगों को हो गई। 28 फरवरी 2022 को हत्या करने की साजिश कर तुम सुसाईड नोट लिखकर लाना हम दोनों भागकर आत्महत्या करेंगे कहकर लड़की से सुसाईड नोट लिखा लिया था।
28 फरवरी 2022 की रात्रि करीबन एक बजे लड़की को घर से भगाकर अपनी बाइक में बैठाकर डबरी तालाब चोरभटठी के पास ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। भगाकर शादी करने की जिद करने व नहीं मानने से लड़की के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करा देने की धमकी दी गई। इस डर से उसने लड़की के गला को दबा कर हत्या कर दी।

















