177 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे CM केजरीवाल , इन 05 शर्तों पर मिली जमानत
नई दिल्ली , 2024-09-13 14:53:20
नई दिल्ली 13 सितंबर 2024 - दिल्ली शराब नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने CBI के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। CM केजरीवाल को 10 लाख के दो मुचलके पर शीर्ष न्यायालय ने बेल दी है। ED के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
इसके साथ ही अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उनपर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ED के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थीं।
जमानत के लिए क्या शर्तें होंगी..
01 - अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे.
02 - किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे.
03 - केस से जुड़े मामले पर सार्वजनिक चर्चा या टिप्पणी नहीं करेंगे.
04 - जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
05 - जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
बता दें कि केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 01 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया. 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 01 जून तक की रिहाई मंजूर की थी. 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
आज यानी 13 सितंबर को अगर CM केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे।