सक्ती - बहुचर्चित सरपंच हत्याकांड के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
सक्ती , 2024-09-09 20:36:49
सक्ती 09 सितंबर 2024 - मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुतहा के सरपंच द्वारिका प्रसाद चंद्रा की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बी.आर. साहू ने 06 आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है वही 04 आरोपियों को दोषमुक्त किया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है।
आरोपी रामकिसन उर्फ बोरा, अमृत, पलटन, लक्ष्मी प्रसाद, संजय, छतराम को BNS की धारा 147/ 149 के अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए के जुर्माना तथा धारा 148 /149 अपराध के लिए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए के जुर्माना से तथा धारा 302 /149 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 2000 रू .के जुर्माना से दंडित किया है।
बता दे कि 13 दिसंबर 2021 को अतिक्रमण कर लगाए गए धान की फसल की कटाई करने से मना करने पर बोर्रा , उसका लड़का सोनू ,अमृत मधुकर, छत राम, लोकनाथ, संजय, पलटन गणेशाराम, गंगाराम, बुडगा, फूलचंद द्वारा सरपंच द्वारिका प्रसाद को जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला कर दिए थे।
इस हमले में घायल सरपंच की सिम्स बिलासपुर ले जाते वक्त ग्राम सकर्रा के पास मौत हो गई। जिस पर पर थाना मालखरौदा में मर्ग क्रमांक 85/21 अपराध क्रमांक 385 /21 पंजीबद्ध कर आरोपीयो को गिरफ्तार कर धारा 147,148, 149, 506, 302, 186, 188, 427, 332 के अंतर्गत चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालखरौदा में पेश किया गया था। जिस पर फैसला आया है।