सक्ती - निलंबित आरक्षक किशोर साहू पुलिस विभाग से बर्खास्त , SP अंकिता शर्मा ने जारी किया आदेश
सक्ती , 2024-09-04 17:27:22
सक्ती 04 सितंबर 2024 - अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों का साथ देने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आरक्षक किशोर साहू को बर्खास्त कर दिया गया है। बुधवार शाम SP कार्यालय से जारी आदेश में लिखा गया है कि..
प्रथम दृष्टया आरक्षक क्रमांक 128 किशोर साहू रक्षित केन्द्र सक्ती की अपराधिक गतिविधियो मे संलिप्तता ज्ञात होने पर उसे दिनांक 31 अगस्त 2024 को निलंबित किया गया था SDOP सक्ती से कराई गई प्रारंभिक जांच मे उक्त आरक्षक के द्वारा पुलिस की नौकरी की आड़ मे भारी मात्रा मे गांजा तस्करी करने वाले आरोपियो के साथ संलिप्तता उजागर हुई है। आरक्षक का उक्त अपराधिक कृत्य को सभी समाचार पत्रो मे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।
आरक्षक के घृणित कृत्यो के कारण पुलिस संगठन के विरूद्ध नकारात्मक टिप्पणीयां की गई है। आरक्षक क्रमांक 128 किशोर साहू द्वारा आरक्षक के पद का दुरूपयोग करते हुए इस तरह का अपराधिक कृत्य करना किसी भी शासकीय कर्मचारी को पुलिस विभाग की सेवा पृथक किये जाने योग्य बनाता है। पुलिस बल के सदस्य के रूप मे आरक्षक का यह कृत्य विभागीय व्यवस्था एवं नियमो के विपरीत है। आरक्षक का अपराधिक कृत्य सार्वजनिक तौर पर उजागर हो चुका है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) मे यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी शास्ति जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के संबंध मे अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नही होगा। इस गंभीर अवचार की पुष्टि के लिए नियमित जांच किया जाना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, क्योकि आरक्षक अपने धारित पद का दुरूपयोग करते हुए पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है।
अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परिपालन मे किये गये निलंबन से बहाल कर, भारतीय संविधान की कंडिका 311 के खण्ड (2) के परंतुक के उपखण्ड "ख" के अधीन प्रदत्त शक्तियो के आधार पर आरक्षक क्रमांक 128 किशोर साहू जिला पुलिस बल, सक्ती को आदेश जारी दिनांक से सेवा से पदच्युत (Dismissed from service) किया जाता है।
आरक्षक की निलंबन अवधि दिनांक 31 अगस्त 2024 से आदेश जारी दिनांक तक समस्त अवधि निलंबन में शुमार कर निराकृत की जाती है।