CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत , 18 दिनों बाद तिहाड़ से आएंगे बाहर , इस शर्त पर मिली जमानत
नई दिल्ली , 21-06-2024 2:20:59 AM
नई दिल्ली 20 जून 2024 - दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल 18 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अपील करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. कहा था कि सिर्फ 48 घंटे दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ईडी की सारी दलीलों को नामंजूर कर दिया।
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए. यह मामला बेहद संवेदनशील है. इसलिए तब तक केजरीवाल को जमानत पर रिहा न किया जाए. लेकिन जज ने उनकी बात को खारिज कर दिया. जज ने कहा, लगातार सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेंगे. फिलहाल एक लाख के मुचलके पर उन्हें रिहा किया जाए।
कोर्ट में ईडी बार-बार ये दावा करती रही है कि अरविंद केजरीवाल ही पूरे मामले के मास्टर माइंड है. यहां तक कि मामले में कुछ पैसों के लेनदेन होने के सबूत भी मिले हैं. ईडी ने बताया था कि केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और इसे लागू करने के बदले ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले हैं. ये पैसा पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए मांगे गए थे. हवाला रूट से आए 45 करोड़ रुपये की ‘रिश्वत’ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया. हालांकि, अरविंंद केजरीवाल ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है।
















