छत्तीसगढ़ - पद का दुरूपयोग करना जनपद सदस्य शफीक खान को पड़ा भारी , कलेक्टर ने किया बर्खास्त
गरियाबंद , 13-06-2024 6:41:56 AM
गरियाबंद 13 जून 2024 - गरियाबंद जिले में पहली बार किसी जनपद सदस्य को पद के दुरुपयोग करने के आरोप में धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया गया है. कलेक्टर गरियाबंद न्यायालय ने 10 जून को आदेश पारित कर गरियाबंद जनपद पंचायत में मालगांव जनपद सदस्य मो. सफीक खान को पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।
जनपद सदस्य ने खनिज न्यास मद से विभिन्न पंचायतों में कराए गए बोर खनन में तय मापदंड का पालन नहीं किया है. इसके अलावा केजीएन ट्रांस्पोर्ट, विक्की टेंट हाउस एवं डीजे के नाम पर वर्ष 2021 से अप्रैल 2022 तक 5 बार अलग अलग कारण बताकर जनपद से कुल 2लाख 33 हजार का भुगतान लिया गया. राजिम पुन्नी मेला के नाम पर भी इसी अवधि में भुगतान का जिक्र है।
गड़बड़ी की जांच के लिए जिला पंचायत ने कमेटी बनाई थी. 07 फरवरी 2024 को जिला पंचायत गरियाबंद ने मामले का प्रतिवेदन बनाया था, जिसमें सफीक खान पर पद का दुरुपयोग कर बगैर धनादेश के भुगतान लेने की पुष्टि की गई थी. मामले में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने न्यायालय में धारा 40 दर्ज कर जनपद सदस्य से जवाब मांगा था. जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण 10 जून 2024 को पदच्युत का आदेश पारित कर दिया है. किसी भी जनपद सदस्य पर बर्खास्त कार्यवाही का यह पहला मामला है।



















