छत्तीसगढ़ - पूर्व कलेक्टर संजीव झा पर लगा गंभीर आरोप , उच्चस्तरीय जांच के आदेश
कोरबा , 24-05-2024 1:03:16 AM
अम्बिकापुर 23 मई 2024 - सरगुजा जिले में बांग्लादेशी शरणार्थियों को दिए गए पुनर्वास पट्टे की जमीन को बेचने के थोक परमिशन के मामले में पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। पुनर्वास जमीन बेचने का परमिशन देने वाले तत्कालीन कलेक्टर के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भी शिकायत की गई है। शहर से लगे इलाके में पुनर्वास पट्टे की जमीन को थोक में बेचने का परमिशन पूर्व कलेक्टर संजीव झा ने दिया है।
RTI कार्यकर्ता डी.के. सोनी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी शिकायत की थी। केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रुपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए है।
तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ शिकायत में बताया गया कि, उन्होंने अपने कार्यकाल में लाखों रुपए लेकर थोक में पुनर्वास भूमि बेचने की परमिशन दी। कदम मंडल के पुनर्वास भूमि को भू-माफिया ने संजीव को मोटी रकम देकर, फर्जी अधिकार पत्र बनाकर और फर्जी हस्ताक्षर कर बिक्री की थी।

















