इन शर्तों के साथ अब इस तारीख से दौड़ेंगे टैक्सी , ऑटो और ई रिक्शा , आदेश हुआ जारी
छत्तीसगढ़ , 27-05-2020 5:30:00 AM
Anil Tamboli
रायपुर 27 मई - बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में चले लंबे मंथन के बाद राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ऑटो और टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है. आज इसका आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में जिले के भीतर ही ऑटो व टैक्सी को चलाने की अनुमति दी गई है. यदि किसी अन्य जिले में सवारी लेकर जाना होगा तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी. शासन से ई-पास मिलने के बाद ही अन्य जिले में प्रवेश कर सकेंगे ।
सहायक परिवहन आयुक्त शैलभ साहू ने बताया कि बताया कि लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में ऑटो व टैक्सी के परिचालन में रोक लगाई थी. जिसे अब यात्रियों के आवागमन को विशेष ध्यान रखते हुए कुछ शर्तों के साथ परिचालन में छूट दी गई है , इसमें एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश के लिए ई-पास द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य होगा वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य किया गया है.
1 - जिले के भीतर टैक्सी/ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा
2 - अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा. CG COVID-19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेब लिंक huns://epass.cgcovid19.in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने आवेदन किया जा सकता है.
3 - ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी.
4 - बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जा सकेगी. टैक्सी-ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग, तथा कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होग
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