B.ed पास सहायक शिक्षकों की नौकरी जायेगी या रहेगी? , सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की स्पष्ट
नई दिल्ली , 09-04-2024 7:52:19 PM
नई दिल्ली 09 अप्रैल 2024 - B.Ed पास सहायक शिक्षकों की नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 अगस्त 2023 के उसके फैसले से पहले तमाम B.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा में बने रहेंगे। शर्त ये है कि उनकी नियुक्ति किसी भी अदालत में विचाराधीन न हो। हालांकि, वे सभी बी.एड शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस शर्त पर हुई थी कि वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, वे सेवा में बने नहीं रहेंगे. उनकी नियुक्ति को कोर्ट ने अवैध माना है।
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि जहां विज्ञापन में योग्यता के रूप में बी.एड निर्दिष्ट किया गया है, वहां सेवाओं में बाधा नहीं डाली जाएगी। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालय शिक्षण पदों के लिए योग्य नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि उसके अगस्त 2023 के फैसले (केस शीर्षक: देवेश शर्मा बनाम भारत संघ- सिविल अपील संख्या 5068 ऑफ़ 2023) में बी.एड. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य डिग्री धारक 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू होगा। इसके अलावा, यह स्पष्टीकरण पूरे भारत में लागू होगा, न कि केवल मध्य प्रदेश राज्य में जिसके आवेदन पर ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया है।
















