कोरोना का असर सरकारी कर्मचारियों पर , DA और इंक्रीमेंट पर लगी रोक , राज्य शासन ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ , 27-05-2020 5:30:00 AM
Anil Tamboli
रायपुर 27 मई - राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर DA के बाद कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी को लेकर खर्च में कटौती करने के उद्देश्य से यह बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नयी नियुक्ति पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर रोक लगा दिया है।
राज्य शासन से जारी आदेश के मुताबिक PSC की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर तमाम पदों पर सीधी भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति पहले मिली भी थी, लेकिन उनकी ज्वाइंनिंग नहीं हुई थी, उनके लिए अब वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। वित्त विभाग को पूर्व खर्च का प्रस्ताव और उसकी जरूरत की जानकारी देनी होगी उसके बाद ही कोई फैसला लिया जायेगा।
राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए कर्मचारियों व अधिकारियों के इंक्रीमेंट पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 के इंक्रीमेंट में रोक लगा दी गयी है। ये आदेश आगामी आदेश तक जारी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होगा
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