सक्ती - धान खरीदी प्रभारी अशोक सिंह ठाकुर को तीन साल की सजा , सक्ती कोर्ट का फैसला
सक्ती , 16-03-2024 1:55:46 AM
सक्ती 15 मार्च 2024 - इस वक्त सक्ती से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जँहा 73 लाख रू के धान गबन के मामले में प्रभारी संस्था प्रबंधक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट न्यायालय सक्ती ने 03 साल की सजा सुनाई है। मामला सेवा सहकारी समिति कडारी का है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2013-14 में जांजगीर कलेक्टर के आदेश पर संयुक्त जांच दल का गठन कर दिनांक 18 फरवरी 2014 को सेवा सहकारी समिति कडारी के अधीनस्थ धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण कर जांच किया गया। जिसमें तत्कालीन प्रभारी समिति अशोक सिंह ठाकुर के द्वारा धान खरीदी से संबंधित दस्तावेज को जांच दल के सामने पेश किया गया।
जिसमें भौतिक सत्यापन करने पर लगभग 4495.78 क्विंटल धान, अनुमानित कीमत 73 लाख का कम धान होना पाया गया। जिसकी रिपोर्ट जांच दल के द्वारा SDM चांपा के माध्यम से कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा को प्रेषित किया गया तथा मामले की शिकायत थाना बाराद्वार में की गई थी।
जिस पर थाना बाराद्वार के द्वारा अपराध क्रमांक 213 / 2015, धारा 409,34 भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना किया गया था। उक्त मामले में श्रीमती गंगा पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। जिसमें आरोपी अशोक सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए 03 साल की सजा एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जबकि अन्य 02 अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया।



















